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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 16 से 30 मई तक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं. ये प्रतिबंध 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई शाम 6 बजे तक लागू होंगे.
प्रतिबंधों के तहत स्कूल, सरकारी व निजी दफ़्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम बंद रहेंगे. मेट्रो सेवाएं, अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाएं निलबंत रहेंगी. निजी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक होगी.
लेकिन, आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है.
अतिआवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पशुचिकित्सा, क़ानून व्यवस्था, अदालत, सामाजिक कल्याण गृह, जल आपूर्ति, टेलिकॉम, इंटरनेट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, साफ-सफाई और अंतिम-संस्कार आदि प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.
जेवर और साड़ी की दुकानें दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक खुली रह सकती हैं. मिठाई की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी.
किराने की दुकानें और सब्जी व फल के बाज़ार सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक ही खुल सकेंगे.
बैंक और वित्तीय संस्थान सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे. पेट्रोल पंप, ऑटो रिपेयर की दुकानें, एलपीजी गैस ऑफिस और वितरण केंद्र दिनभर खुले रहेंगे.
शादियों में 50 से ज़्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी. (bbc.com)