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रायपुर, 16 मई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जारी नये आदेश में सारे व्यापार एवं व्यवसाय को सीमित समय तक व्यापार करने की अनुमति दे दी गयी है। चेम्बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करता है।
श्री पारवानी ने बताया कि ई-कामर्स तथा अमेजान, फिलपकार्ट जो गैर आवश्यक सामान का व्यापार करती है उन्हे व्यापार की अनुमति दी गयी है, जबकि ई-कामर्स यथा अमेजान, फिलपकार्ट को कोरोना काल में पूर्ण प्रतिबंधित करने वाला छ.ग. पहला राज्य है। ऐसे में इन्हे व्यापार हेतु अनुमति प्रदान करना अनुचित होगा। प्रदेश में जब तक सामान्य रूप से व्यापार एवं व्ययसाय का संचालन शुरू नहीं हो जाता तब तक इन्हें पूर्ण: प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
श्री पारवानी ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुये जो नया आदेश प्रेषित हुआ है उसमें कुछ व्यापार या ट्रेडर्स जिन्हें व्यापार एवं व्यवसाय करने के लिये छूट या रियायत प्रदान नहीं किया गया है, उनके बारे में एक बार फिर से पूर्ण: विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इस कोरोना काल में अपनी सभी जिमेम्दारियों और दायित्वों को पूरा कर रहे, जैसे कि दुकान का किराया, जीएसटी, बैक ब्याज, कर्मचारी का वेतन आदि। यदि उन्हें भी व्यापार में छूट मिलेगी तो कुछ तो राहत उनके लिये भी होगा।