अंतरराष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले को बंद करने का आदेश दिया
15-Jun-2021 6:42 PM
सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले को बंद करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित सभी आपराधिक मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. 2012 में दोनों नौसैनिकों ने केरल के पास दो मछुआरों को गोली मार दी थी.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इटली की ओर से भारतीय सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टरी में 10 करोड़ का मुआवजा जमा कराने के बाद कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. 10 करोड़ रुपये केरल हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसके बाद पीड़ित के वारिसों को चार-चार करोड़ रुपये बतौर मुआवजा मिलेगा और बाकी के दो करोड़ रुपये नाव के मालिकों को दिए जाएंगे.

साल 2012 की घटना में केरल के तट के पास भारतीय मछुआरों की एक नाव वहां से गुजर रहे इतालवी तेल के टैंकर एनरिका लेक्सी के पास पहुंच गई थी. टैंकर पर तैनात दो इतालवी नौसैनिक सल्वातोरे जिरोने और मासिमिलियानो लातोरे के गोली चलाने से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई. इटली का शुरू से दावा रहा था कि नौसैनिकों ने चेतावनी देने के इरादे से गोली चलाई थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने इतालवी नौसैनिकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इटली और भारत के बीच दोनों नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक न्यायाधीश को नामित करने को कहा है, जो वारिसों के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का उचित आदेश पारित करे और यह सुनिश्चित करे कि यह वारिसों द्वारा प्राप्त किया गया है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन बेंच ने मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द करने का आदेश पारित किया. इसी साल अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने सुनवाई बंद करने की मांग की थी.

पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को कहा था कि एनरिका लेक्सी मामले में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मामले इटली गणराज्य द्वारा गोलीबारी की घटना के पीड़ितों को भुगतान किए जाने के लिए सहमत मुआवजे को जमा करने के बाद ही बंद किए जाएंगे.

इस आदेश के बाद यूरोपीय संघ के आर्थिक मामलों के आयुक्त पाओलो जेंटोलिनी ने ट्विटर पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में मुआवजे को स्वीकार करते हुए इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया." उन्होंने इसे इतालवी कूटनीति की जीत बताते हुए लिखा, "भारत के साथ मामला बंद हो गया है. यह इतालवी कूटनीति की सफलता है."

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संकट खड़ा हुआ था

गोलीकांड के दो साल तक सल्वातोरे जिरोने और मासिमिलियानो लातोरे को हिरासत में रखा गया था लेकिन आधिकारिक रूप से कोई आरोप नहीं तय किए गए. इसके बाद सितंबर 2014 में इनमें से एक नौसैनिक और मई 2016 में दूसरा नौसैनिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई शर्तबंद जमानत पर इटली वापस लौट गए और फिर वापस नहीं आए. दोनों ने कहा था उन्होंने भारतीय मछुआरों को समुद्री डाकू समझ लिया था और चेतावनी के लिए गोली चलाई थी.

इस मामले को लेकर न सिर्फ भारत और इटली के संबंधों में तनाव आया था बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भी खिंचाव देखने को मिला था. एक समय में यह पूरा मामला एक कूटनीतिक संकट में बदल गया था. इटली इस मामले के लिए लिए संयुक्त राष्ट्र की अदालत में भी गया था.

(dw.com)

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