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एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ अपील पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
17-Jun-2021 8:57 PM
एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ अपील पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 जून | सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें तीन छात्र एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। यह फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से संबंधित कथित बड़ी साजिश से जुड़ा मामला है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

कंप्यूटर जनित सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर विचार कर सकती है।

तीनों को मंगलवार को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत के साथ राहत दी गई गई। उनकी रिहाई के लिए अन्य शर्तों में उनके पासपोर्ट को जमा करने से लेकर ऐसी किसी भी गतिविधि में उन्हें शामिल नहीं होना है, जिससे केस पर कोई असर पड़ सकता है।

जमानत का रास्ता खुलने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तीनों छात्र एक्टिविस्ट को रिहा करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए ²ष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी अपील में कहा है कि तीन छात्र, तन्हा, कलिता और नरवाल को जमानत देने वाले तीन फैसले बिना किसी आधार के हैं और आरोप पत्र (चार्जशीट) में एकत्रित और विस्तृत सबूतों की तुलना में सोशल मीडिया नैरेटिव पर आधारित प्रतीत होते हैं।

पुलिस की दलील में कहा गया है, दुर्भाग्य से रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतीकरण के विपरीत, हाईकोर्ट ने पूर्व-कल्पित और पूरी तरह से गलत भ्रम पर मामले को हाथ में लिया है।

पुलिस ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने सबूतों और बयानों को पूरी तरह से खो दिया है और इसने उन सबूतों को भी खारिज कर दिया है, जिससे स्पष्ट रूप से तीन आरोपियों द्वारा अन्य सह-साजिशकतार्ओं के साथ बड़े पैमाने पर दंगों की एक भयावह साजिश रची गई थी।

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली हिंसा मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया, यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर नहीं बनता है।

अदालत ने कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर करते हुए कहा कि तीनों को जमानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों के अधीन है। इसके अलावा जमानत के तौर पर शामिल शर्तों में तीनों को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना होगा, जिससे मामले में बाधा आ सकती है।

तन्हा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक की छात्रा है। उसे मई 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह लगातार हिरासत में है। नरवाल और कलिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं, जो पिंजरा तोड़ आंदोलन से जुड़ीं हुईं हैं। वे मई 2020 से हिरासत में हैं।

यह मामला दिल्ली पुलिस की ओर से उस कथित साजिश की जांच से संबंधित है, जिसके कारण फरवरी 2020 में दिल्ली में भयानक हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों ने अभूतपूर्व पैमाने पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ऐसा व्यवधान पैदा करने की साजिश रची, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी जा सके।(आईएएनएस)

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