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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजॉन-फ्लिपकार्ट विरूद्ध जांच रोकने याचिका-स्टे आदेश किया खारिज
24-Jul-2021 4:10 PM
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजॉन-फ्लिपकार्ट विरूद्ध जांच रोकने याचिका-स्टे आदेश किया खारिज

रायपुर, 24 जुलाई। कैट ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा भारत में अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के ई.कॉमर्स व्यापार मॉडल के खिलाफ  की जा रही जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। सीसीआई द्वारा अमेजॉन के खिलाफ  जांच किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते बताया कि अब सीसीआई को तुरंत अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने में की देरी नहीं करनी चाहिए। यह केंद्र सरकार की जि़म्मेदारी बनती है कि जो लोग लगातार कानून और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए और इसी क्रम में अमेज़ॅन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री पारवानी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि इन विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत के क़ानून, नियम एवं नीतियों की अनिवार्य पालना के लिए बाध्य करना चाहिए और दो टूक कहना चाहिए कि या तो नियमों का पालन करें अथवा भारत छोड़कर उस देश में चले जाएं जहां पर नियमों की पालना आवश्यक नहीं है। 

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