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अनिल देशमुख ने एक बार फिर ईडी के समन को दरकिनार किया
02-Aug-2021 7:25 PM
अनिल देशमुख ने एक बार फिर ईडी के समन को दरकिनार किया

मुंबई, 2 अगस्त | महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी किए गए समन को दरकिनार कर दिया और वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, देशमुख ने समन को दरकिनार कर दिया है और अपने वकील के जरिए एजेंसी को दो पन्नों का पत्र भेजा है।

यह तीसरी बार है, जब देशमुख ने मामले के सिलसिले में ईडी के समन को दरकिनार किया है। अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को शुक्रवार को नया समन भेजा था और उन्हें सोमवार को एजेंसी के साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा था।

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी कथित जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से कोई सुरक्षा प्रदान करने से मना कर दिया था और मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की थी।

देशमुख, जिन्होंने एजेंसी द्वारा जारी पिछले समन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करते हुए इन समन को चुनौती दी थी और अपने और अपने बेटे दोनों के लिए सुरक्षा मांगी थी।

देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इस मामले की ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

यह आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर देशमुख के निर्देश पर अब बर्खास्त हो चुके तत्कालीन मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से जबरन वसूली के रूप में 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

बाद में, यह राशि देशमुख के नागपुर स्थित शैक्षिक ट्रस्ट को उनके बेटे, ऋषिकेश द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी।

आरोप के अनुसार, लेन-देन दो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से किया गया था और इसे दान के रूप में दिखाया गया था।

71 वर्षीय राकांपा नेता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे सलिल और ऋषिकेश ट्रस्टी हैं।

11 मई को पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 25 जून को ईडी ने देशमुख के नागपुर, मुंबई और तीन अन्य स्थानों पर आवासों पर छापेमारी की थी।

इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके चार परिसरों पर छापेमारी की थी।

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि देशमुख ने बेईमानी की और पद का दुरुपयोग करते हुए वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए कहा।

इस हफ्ते की शुरूआत में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी और देशमुख के कानूनी वकील से ईडी और महाराष्ट्र सरकार को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा था।

ईडी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे तथा एनसीपी नेता के खिलाफ मुंबई और नागपुर में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था।(आईएएनएस)

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