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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 अक्टूबर। ओपन स्कूल परीक्षा में पास होने के बाद भी मार्कशीट जारी नहीं करने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल के प्राचार्य और केंद्र प्रभारी को 30 दिन के भीतर मार्कशीट जारी करने का निर्देश दिया है।
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में कटाई पल्सी हाई स्कूल को 12वीं बोर्ड के लिए ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहां से कमलेश नायक व अन्य छात्रों ने परीक्षा दी थी जिसमें सभी उत्तीर्ण हो गए थे। इसके बाद भी उनको अंकसूची प्रदान नहीं की जा रही थी। लॉकडाउन के दौरान सभी ने ओपन स्कूल सचिव रायपुर को आवेदन देकर अंकसूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
इसके बावजूद परीक्षा केंद्र में उन्हें मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई। तब उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस आर सी एस सामंत की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। वकील ने कहा कि संबंधित ओपन बोर्ड सेंटर को अंकसूची वितरित की जा चुकी है किंतु यह छात्रों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ओपन स्कूल सेंटर के प्रभारी व प्राचार्य को 30 दिन के भीतर मार्कशीट जारी करने का आदेश दिया है।