सामान्य ज्ञान
राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) तथा नारियल पाम बीमा योजना को मिला कर बनाया गया। यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन एक योजना है।
केंद्र ने राज्यों को कृषि ऋण लेने वाले किसानों की फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम-एनसीआईपी) के तहत अनिवार्य रूप से बीमा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस आशय का निर्देश 20 नवंबर 2013 को जारी किया। इसमें कहा गया है, ‘सिफारिशों व विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन से मिले अनुभव व भागीदारों के विचारों के आधार पर घटक-योजनाओं में अनेक सुधार किए गए हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक किसान अनुकूल बनाया जा सके।
किसानों के लिए बाढ़ या सूखा के जोखिम को कम करने का सरलतम तरीका फसल बीमा पॉलिसी लेना है भारत में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (ए आई सी), राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। ए आई सी के पास दूसरी फसल बीमा योजना है जैसा कि वर्षा बीमा, सूखा सुरक्षा कवच और कॉफी बीमा । यह कंपनी कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अधिकाधिक बीमा योजनाओं का सृजन करने और क्रियान्वयन करने में लगी हुई है।