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पाकिस्तान में जबरन गुमशुदा मामलों का नहीं हो पा रहा निपटारा, पीड़ितों के परिजनों से चिल्लाकर बात करते हैं न्यायाधीश : रिपोर्ट
24-Nov-2021 9:19 AM
पाकिस्तान में जबरन गुमशुदा मामलों का नहीं हो पा रहा निपटारा, पीड़ितों के परिजनों से चिल्लाकर बात करते हैं न्यायाधीश : रिपोर्ट

 

-संजीव शर्मा
नई दिल्ली, 23 नवंबर|
पाकिस्तान में लापता लोगों के परिवारों ने बताया कि अधिकारियों को अदालतों के माध्यम से अपने प्रियजनों को वापस लाने के लिए मजबूर करने के उनके प्रयास असफल रहे हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि मामलों को 1980 के दशक के मध्य में दर्ज किया गया है, मगर 2001 में तथाकथित 'आतंक के खिलाफ युद्ध' की स्थापना के बाद से पाकिस्तान की खुफिया सेवाओं द्वारा नियमित रूप से इस अभ्यास का इस्तेमाल मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों को लक्षित करने के लिए किया गया है, जिसमें सैकड़ों पीड़ितों के भाग्य अभी भी अज्ञात हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अली इम्तियाज ने कहा कि जब अदालत ने तलब किया, तो खुफिया एजेंसियों या अधिकारियों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ।

ऐसे मामलों में, जब अधिकारी अदालत में पेश हुए थे, तब भी उन्होंने परिवारों को उनके सवालों के जवाब नहीं दिए।

सैमी बलूच ने बताया कि जब अधिकारी अदालत के सामने पेश हुए, तो उन्होंने दावा किया कि उनके पिता अलगाववादी के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए अफगानिस्तान गए थे, लेकिन वे इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिखा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है, "दुर्भाग्य से ये आरोप और निराधार दावे अधिकारियों तक सीमित नहीं हैं: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दो लोगों से बात की, जो उनके मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों के ऐसे निराधार दावों और आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि उसका पति भाग गया है और वह गायब नहीं हुआ है।"

शबाना मजीद ने एक ऐसे ²श्य का वर्णन किया, जहां वह गायब हुए अन्य परिवारों के साथ अदालत में चल रही सुनवाई में भाग ले रही थी, अपने लापता प्रियजनों के बारे में जवाब और न्याय के लिए एक न्यायाधीश से भीख मांग रही थी और न्यायाधीश ने चिल्लाते हुए और कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हुए परिवारों को फटकार कर जवाब दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्याय प्रणाली तक पहुंचने वाले लोगों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए; इस मामले में जज का आचरण इस अधिकार का उल्लंघन है। इन मामलों में प्रगति की कमी, जहां गायब हुए परिवारों के साथ सहानुभूति या मानवता के बिना व्यवहार किया जाता है, जबरन गायब होने के मामलों के आसपास की कठिनाइयों और उन परिवारों के संघर्षों का संकेत है जो अपने लापता प्रियजनों के लिए सूचना और न्याय के लिए लड़ रहे हैं।

2011 में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, पाकिस्तान के आंतरिक (गृह) मंत्रालय ने गायब होने वाले लोगों के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की, जिसे सीओआईईडी कहा जाता है।

इस आयोग का कार्य एक 'गायब' व्यक्ति के स्थान का पता लगाना है, यह पता लगाना है कि कौन जिम्मेदार है (चाहे राज्य, व्यक्ति या संस्थान)। इसमें प्रावधान है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं और कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है।

सीओआईईडी की सितंबर 2021 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद से इसे 8,122 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,274 अनसुलझे हैं।

सितंबर 2021 में आयोग ने 27 मामलों का निपटारा किया, जहां 24 लोगों का पता लगाया गया, 13 घर लौट आए, छह नजरबंदी केंद्रों में कैद थे, पांच को जेल में बंद कर दिया गया था और तीन को जबरन गायब होने के मामला नहीं माना गया था।

नागरिक समाज और लापता लोगों के परिवारों, जिनका सीओआईईडी पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ने आयोग की आलोचना की है कि वह जबरन गुमशुदा होने के मामलों की जांच करने या आपराधिक जिम्मेदारी के संदिग्ध लोगों को न्याय दिलाने के लिए इसमें निहित शक्तियों का उपयोग नहीं करता है।

2020 में, अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग ने कहा कि ऑपरेशन के नौ वर्षों में सीओआईईडी ने अपराध के लिए जबरन गायब होने के एक भी अपराधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से बात करने वाले लापता पीड़ितों के 50 परिवारों ने बताया कि कई सुनवाई के बाद, जिनके मामले सीओआईईडी के समक्ष थे, उन्हें कोई जवाब या न्याय नहीं मिला है।

सभी परिवार जिनके मामले सीओआईईडी से पहले थे और जिन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल से बात की है, वे अभी भी अपने प्रियजनों के बारे में किसी भी जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। (आईएएनएस)

 

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