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जिला शिक्षा अधिकारी को प्रिंसिपल की पोस्टिंग का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने दिया स्टे
30-Nov-2021 7:15 PM
जिला शिक्षा अधिकारी को प्रिंसिपल की पोस्टिंग का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने दिया स्टे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 नवंबर।
रायपुर की एक हाईस्कूल प्रिंसिपल को स्थानांतरित कर उनकी पोस्टिंग का अधिकार धमतरी के जिला शिक्षा अधिकारी को देने के आदेश पर स्थगन देते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है।

शासकीय हाई स्कूल कुशालपुर की प्राचार्य कल्पना देशमुख का स्कूल शिक्षा विभाग ने धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी के विकल्प पर स्थानांतरित कर दिया। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रिंसिपल को जिले में कहीं पर भी आवश्यकता अनुसार पदस्थ कर सकते हैं।

प्राचार्य ने इस आदेश को हाईकोर्ट में अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाईस्कूल प्रिंसिपल का पद राजपत्रित वर्ग 2 का है। संविधान की धारा 309 के अंतर्गत जिला अधिकारी को किसी राजपत्रित अधिकारी की पोस्टिंग तय करने का अधिकार नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार दिया जाना अवैधानिक है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि विभाग ने यह अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है, अतः यह स्थानांतरण आदेश सही है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह से शक्ति का हस्तांतरण राज्य में राज्यपाल तथा केंद्र में राष्ट्रपति के आदेश पर ही हो सकता है। जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल के स्थानांतरण आदेश पर अगली सुनवाई तक स्थगन दे दिया है।

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