सामान्य ज्ञान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर की व्यवस्था से संबंधित है। मूल संविधान के अधीन (अनुच्छेद 370)जम्मू-कश्मीर राज्य की जो विशेष सांविधानिक स्थिति बनी हुई थी, वह अभी भी बनी हुई है। इससे भारत के संविधान के सभी उपबंध, जो पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित है, जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि वह उस अनुसूची में निर्दिष्टï राज्यों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 स्वमेव जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होते हंै, जबकि अन्य अनुच्छेदों का लागू होना राज्य सरकार के परामर्श से राष्टï्रपति द्वारा ही अवधारित होता है।
जम्मू-कश्मीर के संबंध में संसद की अधिकारिता संघ सूची और समवर्ती सूची में प्रमाणित विषयों तक ही इस उपान्तर के अधीन रहते हुए सीमित होगी कि उसे समवर्ती सूची में प्रमाणित विषयों के विषय में कोई अधिकारिता नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर के संबंध में विधान बनाने की अवशिष्टï शक्ति संसद को न होकर, राज्य विधानमंडल को है। साथ ही, भारत के संविधान का संशोधन जम्मू-कश्मीर पर तभी विस्तारित होता है, जब वह अनुच्छेद 370 (ए) के अधीन राष्टï्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित हो।