राष्ट्रीय

मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की आम परिषद को उपनियमों में संशोधन करने से रोका
23-Jun-2022 1:19 PM
मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की आम परिषद को उपनियमों में संशोधन करने से रोका

चेन्नई, 23 जून (आईएएनएस)| मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार की तड़के एक असाधारण बैठक में अन्नाद्रमुक की आम परिषद को आज सुबह होने वाली अपनी बैठक के दौरान पार्टी के उपनियमों में संशोधन करने से रोक दिया। न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने वरिष्ठ न्यायाधीश के आवास पर दोपहर 2.40 बजे से 4.30 बजे के बीच एक अपील पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया।


एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिन्होंने गुरुवार को निर्धारित सामान्य परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों के संबंध में प्रतिबंध आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

इसने बुधवार रात 8.40 बजे फैसला सुनाया था और तुरंत अन्नाद्रमुक के सामान्य परिषद सदस्य एम. शणमुघम ने अपील दायर की और तत्काल सुनवाई के लिए अनुमति प्राप्त की।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एच. अरविंद पांडियन ने अन्नाद्रमुक के समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चूंकि गुरुवार सुबह सामान्य परिषद की बैठक होनी थी, इसलिए मामले की सुनवाई की तत्काल जरूरत है।

अदालत ने याचिका को बाध्य किया और सुना और सामान्य परिषद को पार्टी के किसी भी उपनियम में संशोधन करने से रोकते हुए निर्णय सुनाया। इससे पन्नीरसेल्वम और उनके खेमे को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उप-कानून में संशोधन का मतलब होगा कि पार्टी एक ही नेता को चुनती है और एडप्पादी के. पलानीस्वामी को एकल महासचिव के रूप में नियुक्त करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक महासचिव जे. जयललिता के निधन के बाद से, पार्टी का दोहरा नेतृत्व रहा है जिसमें पनीरसेल्वम और एडप्पादी के. पलानीस्वामी क्रमश: समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news