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एसईसीएल कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
28-Jun-2022 8:42 AM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 जून। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच और पुलिस कार्रवाई एक साथ नहीं चल सकती। एसईसीएल के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है।
एसईसीएल प्रबंधन ने कर्मचारी तपेश्वर मंडल के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ पुलिस ने एक आरोप में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है और उस पर जांच चल रही है। इस बीच एसईसीएल प्रबंधन ने बिना उसका पक्ष सुने और किसी तरह की जांच किए बिना ही विभागीय जांच का आदेश निकाला है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होते तक विभागीय जांच पर रोक लगा दी।