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छात्रों पर हुए हमले को नूपुर शर्मा केस से जोडक़र शेयर करने वाले पांच पर एफआईआर
04-Jul-2022 6:22 PM
छात्रों पर हुए हमले को नूपुर शर्मा केस से जोडक़र शेयर करने वाले पांच पर एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जुलाई।
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 छात्रों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों छात्र भाई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह दावा करते हुए थाने का घेराव कर दिया कि दोनों पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के कारण हमला हुआ है पुलिस ने इसे आपसी विवाद बताया है। साथ ही भ्रामक खबर फैलाने वाले 5 लोगों के खिलाफ एफआई आर दर्ज की है।

घटना रविवार शाम की है। पलामू, झारखंड के दो भाई जय कुमार मिश्रा और जय मिश्रा कोनी स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आईटी के छात्र हैं। वे पास में ही किराए के हॉस्टल में रहते हैं।रविवार की शाम के समय दोनों सब्जी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। बाइक सवार फरार हो गए, जिनको कुछ घंटों की तलाशी के बाद पकड़ लिया गया। आरोपियों में अनिरुद्ध पाटले, अनीश यादव और अमन सोनवानी शामिल हैं। सभी दैहानपारा कोनी के रहने वाले हैं। हमले के बाद घायल हुए दोनों छात्रों को अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

इधर हमले की इस घटना के तुरंत बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र नेता सक्रिय हो गए। वे कोनी थाना पहुंच गए। वहां धरना देकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वे आरोप लगा रहे थे कि दोनों छात्रों पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से हमला हुआ है। उनके कई समर्थकों ने इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। देर रात तक हंगामा चलता रहा और पुलिस समझाइश देती रही। इस बीच आज सुबह तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि छात्रों के साथ बाइक सवारों के टकरा जाने की वजह से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने चाकू से दोनों छात्रों पर हमला कर दिया। एसपी ने यह भी कहा कि घटना का देश में चल रहे नूपुर शर्मा विवाद से कोई संबंध नहीं है।

कांग्रेस नेता और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने पुलिस में भ्रामक खबर को प्रचारित करने के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया है कि नायक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 5 युवकों राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक, डॉ भोला सिंह, कमलेश सैनी और मेजर सुरेंद्र पुनिया के खिलाफ धारा 505 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

 

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