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रायपुर, 6 जुलाई। चेबर ऑफ कॉमर्स ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों पर निहित भ्रम को दूर करने के लिए दो दिन पहले पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की थी, जिसके बाद विभाग ने इस संबंध में भ्रांति दूर करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट जारी करते हुए आशंकाओं को खत्म किया है।
चेम्बर की मांग को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर चैंबर की मांग को तत्काल पूर्ण करने के लिए चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी ने छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर एवं छत्तीसगढ; पर्यावरण संरक्षण मंडल विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
इससे पहले बाजार और नगर-निगम के बीच भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर असमंजस की स्थिति थी। पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देश के बाद अब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई है। आदेश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक में यह उत्पाद प्रतिबंध के दायरे में आते हैं, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री शामिल हैं।
इसके साथ ही प्लेट, कप, ग्लास, कांटे-चम्मज, चाकू,स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी आयम्टस, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट पर लपेटने या पैक करनेे वाली फिल्म, 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं स्टीकर शामिल हैं।