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बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों से भर्ती नियम खत्म
30-Sep-2022 2:40 PM
बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों से भर्ती नियम खत्म

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर।
राज्य सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों की भर्ती पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों से इन पदों में भर्ती नियम को खत्म कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

अब बस्तर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में तृतीय और चतुर्थ पदों पर मूल निवासियों के साथ अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी नियुक्त हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इन संभागों में स्थानीय मूल निवासियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 2012 में यह प्रावधान लाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दिया गया। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इसे संविधान के खिलाफ माना है।

इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लेते हुए शासन के समस्त विभागों को यह पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त किया जाता है। अब इन संभागों और यहां के जिलों में अन्य जिलों के भी उम्मीदवार नियुक्ति पा सकेंगे।

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