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जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई देर तक की, नहीं हो सकी एससी कॉलेजियम की बैठक
01-Oct-2022 12:04 PM
जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई देर तक की, नहीं हो सकी एससी कॉलेजियम की बैठक

नई दिल्ली, 30 सितम्बर | शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने के लिए अपनी बैठक आयोजित नहीं कर सका, क्योंकि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रात नौ बजे तक मामलों की सुनवाई की।


इस डवलपमेंट से परिचित लोगों के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने अदालत के घंटों के बाद शुक्रवार को उन न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित की थी जिनकी शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जा सकती है। हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ की अनुपलब्धता के कारण कॉलेजियम की बैठक नहीं हो सकी।

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जो शीर्ष अदालत में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ललित 8 नवंबर को पद छोड़ देंगे और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अगले मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

सूत्र के मुताबिक, कॉलेजियम की बैठक इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रात नौ बजे तक सुनवाई की। शीर्ष अदालत के सामान्य कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक है। शीर्ष अदालत अगले सप्ताह दशहरे की छुट्टी के लिए बंद रहेगी और यह 10 अक्टूबर को फिर से खुलेगी।

इस सप्ताह की शुरूआत में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है: "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट (पीएचसी: कलकत्ता) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। 57 वर्षीय न्यायमूर्ति दत्ता का मूल उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है।"

वर्तमान में, शीर्ष अदालत 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 29 न्यायाधीशों के साथ काम कर रही है। जस्टिस दत्ता को अप्रैल 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। (आईएएनएस)|

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