ताजा खबर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 नवंबर। नए कांग्रेस भवन के लिए पुराना बस स्टैंड में जमीन आवंटित करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में शासन की ओर से जवाब दाखिल किया जाना था। कोर्ट से शासन ने समय मांग लिया। अब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
पुराना बस स्टैंड की खाली जमीन को कांग्रेस को भवन बनाने के लिए शासन ने 11 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया था। इस आदेश को रजनीश कुमार ताम्रकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 में नियम बनाकर सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे को नियमित करने का प्रावधान किया। इसके तहत पुराना बस स्टैंड की 35 हजार 853 वर्गफीट जमीन कांग्रेस को आवंटित करने की अनुशंसा कलेक्टर ने राज्य सरकार से की। नियम के अनुसार कलेक्टर 7500 वर्गफीट से अधिक जमीन को आवंटित करने की अनुशंसा नहीं कर सकते। इसके अलावा कांग्रेस के पास शहर के तिलकनगर में पहले से ही भवन है। पुराना बस स्टैंड की जमीन बेशकीमती है और इसका उपयोग जनहित में किया जाना चाहिए।