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लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 अभियुक्तों पर अब मंगलवार को आरोप तय किए जाएंगे.
सोमवार को लखीमपुर खीरी ज़िले की एडीजे अदालत ने चार किसानों और एक पत्रकार की रौंदकर की गई हत्या के मामले में आरोपी 13 अभियुक्तों की आरोप मुक्त करने की अर्ज़ियां खारिज कर दीं.
ज़िला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बीबीसी को बताया कि 'अदालत में अभियुक्तों के वकीलों ने आरोप मुक्त करने की अर्ज़ी दाखिल कर एसआईटी की लगाई गई धाराओं को चैलेंज किया था जिसका अभियोजन ने पुरजोर विरोध किया.अदालत ने सिर्फ़ कॉमन इंटेंशन की धारा 34 को हटाया है.'
तीन अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान थार और दो अन्य एसयूवी गाड़ियों ने चार किसानों,एक पत्रकार को रौंद दिया था.
किसानों की रौंदकर हत्या का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी के साँसद अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उनके साथियों पर तीन है.
एसआईटी ने इस मामले में मंत्री पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर एक राय होकर,जानबूझकर हत्या करने का आरोप पत्र अदालत में पेश किया था.
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 13 आभियुक्तों की तरफ से कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी. अभियोजन की तरफ से डिस्चार्ज अर्ज़ियों पर आपत्ति दाखिल की गई थी.
29 नवंबर को एडीजे की अदालत में डिस्चार्ज अर्जियों पर सुनवाई हुई थी. सोमवार को एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने डिस्चार्ज अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जिया खारिज कर दी है. (bbc.com/hindi)