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उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच हो रही है; अदालत ने जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
08-Dec-2022 7:07 PM
उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच हो रही है; अदालत ने जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई, 8 दिसंबर। मुंबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति की शिकायत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है।

ठाकरे परिवार द्वारा कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा किए जाने की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध करने वाली जनहत याचिका पर न्यायमूर्ति धीरज ठाकुर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की पीठ द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद लोक अभियोजक अरुणा कामत पाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

ठाकरे परिवार ने जनहित याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह सिर्फ अटकलों के आधार पर दायर की गई है और उसमें कोई तथ्य नहीं है।

शहर की निवासी गौरी भिड़े द्वारा दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह सीबीआई और ईडी को ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ ‘विस्तृत और निष्पक्ष जांच’ का निर्देश दे।

पीठ ने सुबह के सत्र में मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की और आदेश सुरक्षित रख लिया।

लेकिन दोपहर के सत्र में पाई ने फिर से अदालत के समक्ष मामले को उठाया और उसे राज्य सरकार के रूख से अवगत कराया।

पाई ने अदालत को बताया, ‘‘मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।’’

उद्धव ठाकरे के अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने इसपर आपत्ति जतायी और कहा कि यह ‘‘कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’’

याचिका दायर करने से पहले भिडे ने अपने आरोपों को लेकर मुंबई के पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा था।

लेकिन, बृहस्पतिवार को भिडे ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उन्हें ऐसी किसी भी जांच के शुरू होने की जानकारी नहीं दी है।

उन्होंने अदालत से कहा, ‘‘मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय एजेंसियों को जांच करने का निर्देश दिया जाए।’’ (भाषा)

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