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ANI
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के एक अभियुक्त क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
मंगलवार को उनकी ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया.
ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिया होने का आरोप है.
उन्हें दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने के ऑपरेशन को 'यूनिकॉर्न' नाम दिया गया था.
मिशेल को भारत लाने के लिए सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर साई मनोहर की अगुवाई में अधिकारियों की एक टीम दुबई गई थी. सीबीआई के मुताबिक़ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरा करने के बाद मिशेल को भारत लाया गया था.
पीटीआई के मुताबिक़ 57 बरस के मिशेल की अपील कोर्ट में ख़ारिज होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने मिशेल के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी थी.
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ख़रीदने का सौदा कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था. (bbc.com/hindi)