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भोपाल गैस त्रासदी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया
20-Mar-2023 7:28 PM
भोपाल गैस त्रासदी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया

भोपाल, 20  मार्च।  भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के 5 संगठनों ने एक पत्रकार वार्ता में 15 मार्च को ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इससे पहले, संगठनों ने सुधार याचिका के फैसले की निंदा की थी  जब गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की याचिका को बेंच द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जानबूझ कर यूनियन कार्बाइड के खिलाफ उन दलीलों को नजरअंदाज किया जिसमे कम्पनी ने 1989 में गैस हादसे के मामले को निपटाने के लिए कपटपूर्ण साधन का इस्तेमाल किया था। हमारे वकील जिन्होंने वास्तव में दस्तावजी सबूत पेश किए की किस तरह यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने भारत सरकार के  को इस बात पर गुमराह किया की कि MIC गैस की वजह से ज्यादातर गैस पीड़ितों को केवल अस्थाई चोट पहुंची है और हमारे ही वकील को अदालत ने नाम लेकर शर्मिन्दा करने का प्रयास किया है| फैसले में कार्बाइड की धोखाधड़ी के बारे में एक शब्द भी नहीं है।”

"न्यायालय का यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि भोपाल के पीड़ितों को 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत प्रदान किए गए मुआवजे की तुलना में छह गुना अधिक मुआवजा मिला है" भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा। “1988 का मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चोट की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को कम से कम 50 हजार रूपए से 2.5 रूपए लाख मुआवजा देने के लिए निर्धारित करता है और 50,000 से छह गुना राशि प्राप्त करने वाले गैस पीड़ितों की संख्या 1% से भी कम है।” उन्होंने कहा।

भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा, "न्यायाधीशों ने इस बुनियादी तथ्य की अनदेखी की है कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले  कचरे से भोपाल में भूजल प्रदूषित हुआ है और जिसका 1984 गैस हादसे से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज़ किया कि  यूनियन कार्बाइड द्वारा गैस हादसे से पहले और बाद में भी हज़ारों टन जहरीला कचरे को असुरक्षित तरीके से कारखाने के अंदर और बाहर डाला गया  जिसकी वजह से आज भी कारखाने के आस आस भूजल प्रदूषण  जारी है । साथ ही उनके द्वारा कारखाने की  भूमि को उसकी मूल स्थिति में लौटाने की शर्त को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जिसके तहत यूनियन कार्बाइड ने पट्टे पर ज़मीन ली थी।”

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा, "34 पन्नों के फैसले में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि न्यायधीशों को कार्बाइड से निकली जहरीली गैस की वजह से स्वास्थ्य पर पहुंची हानी के वैज्ञानिक तथ्यों से दूर से ही परिचित हैं। इसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यायाधीशों को गैस पीड़ितों को लम्बी और पुरानी बीमारियों के बारे में कोई समझ थी।"

"जबकि निर्णय पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का दावा करता है पर पूरे फैसले से यह सपष्ट होता है कि गैस पीड़ित संगठनों के प्रति खंडपीठ ने उपहासपूर्ण रवैया अपनया है ।" डॉव कार्बाइड के खिलाफ बच्चों की नौशीन खान ने कहा।"न्यायाधीशों का  यूनियन कार्बाइड के प्रति पूर्वाग्रह साफ़ तौर पर दिखता है क्योंकि फैसले में एक भी जगह इसका उल्लेख नहीं है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी आज भी आपराधिक मामले में फरार है ।" उसने जोड़ा।

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