अंतरराष्ट्रीय
युगांडा, 22 मार्च । युगांडा की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसके क़ानून बन जाने पर गे या सेक्शुअल माइनॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बताने वाले लोगों को अपराधी माना जाएगा.
अगर राष्ट्रपति इस पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे क़ानून का रूप देते हैं तो दोषी पाए जाने वालों को सालों-साल जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है.
प्रस्तावित क़ानून में समलैंगिक रिश्तों में रहने वालों के दोस्त, परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों का ये फ़र्ज़ है कि वो इसकी शिकायत करें.
इस पूर्वी अफ़्रीकी देश में समलैंगिक गतिविधियां पहले से ही गै़र-क़ानूनी हैं.
लेकिन नया विधेयक लोगों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर अपराधी बनाने की बात करता है.
ये बिल पहली बार इसी महीने की शुरुआत में पेश किया गया था और मंगलवार को इसे संसद में भारी मत से पारित किया गया.
अब बिल को युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी के पास भेजा जाएगा, जो इस पर वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हस्ताक्षर कर के इसे क़ानून का रूप भी दे सकते हैं.
समलैंगिक रिश्ते 30 अफ़्रीकी देशों में प्रतिबंधित हैं. (bbc.com/hindi)