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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 26 मार्च। आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म और गर्भपात कराने की एफआईआर में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका एट्रोसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मालूम हो कि पीडि़त आदिवासी महिला ने रायपुर के थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी, जिस पर आगे की कार्रवाई जांजगीर पुलिस ने की। शिकायत के मुताबिक आरोपी पलाश चंदेल ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की जानकारी देने पर आरोपी ने उसे धोखे से खाने में दवा मिलाकर दी और गर्भपात करा दिया। युवती ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी पलाश चंदेल फरार चल रहा है। इस बीच पीडि़त युवती ने आरोप लगाया था कि उसे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी जा रही है।
पुलिस ने आरोपी के कई ठिकानों पर छापा मारने के बाद दावा किया है कि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आया है।
इस बीच जांजगीर चांपा जिले के एट्रोसिटी विशेष अदालत में आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
आरोपी पलाश चंदेल की एक याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफ आई आर रद्द करने की मांग इस आधार पर की है कि शिकायतकर्ता युवती शादीशुदा है और उसे शादी का प्रलोभन या झांसा नहीं दिया जा सकता।