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अभिनव गोयल
नई दिल्ली, 26 मार्च । आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई जिसके एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी है.
राहुल गांधी की तरह कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनकी सदस्यता इस वजह से रद्द हुई है क्योंकि उन्हें दो या दो साल से अधिक की सजा मिली.
लेकिन एक मामला ऐसा भी है जहां पहले सदस्यता रद्द हुई और बाद में उसे बहाल किया गया.
हरियाणा में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को कोर्ट ने 28 जनवरी 2021 को तीन साल की सज़ा सुनाई थी. उन्हें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया था.
दो दिन बाद ही हरियाणा विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द करते हुए अधिसूचना जारी कर दी थी. प्रदीप कुमार ने सज़ा के ख़िलाफ़ हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने 19 अप्रैल 2021 को उनकी सज़ा पर रोक लगा दी.
20 मई 2021 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान गुप्ता ने कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल करने की घोषणा की.
बीबीसी से बात करते हुए प्रदीप चौधरी के बेटे अमन चौधरी ने कहा, "अप्रैल महीने में हाई कोर्ट ने मेरे पिता की सज़ा पर रोक लगा दी थी जिसके क़रीब एक महीने बाद हरियाणा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी." (bbc.com/hindi)