राष्ट्रीय

राजस्थान: अकबर ख़ान मॉब लिचिंग केस में चार अभियुक्त दोषी करार, सात-सात साल की सज़ा
25-May-2023 3:13 PM
राजस्थान: अकबर ख़ान मॉब लिचिंग केस में चार अभियुक्त दोषी करार, सात-सात साल की सज़ा

Photo BBc

मोहर सिंह मीणा

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 341 और 304 के तहत चार अभियुक्तों को दोषी माना है. जबकि, एक अभियुक्त को बरी कर दिया है.

कोर्ट ने परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है. नवल किशोर को बरी करने का आदेश दिया है.

राजस्थान सरकार की ओर से इस केस में अशोक शर्मा को स्पेशल पीपी अप्वॉइंट किए थे.

अलवर ज़िले में रामगढ़ तहसील के ललावंडी गांव में 21 जुलाई, 2018 की रात गौ-तस्करी के शक में अकबर उर्फ़ रकबर खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.

अकबर ख़ान और उनके साथी असलम शेर ख़ान को गोरक्षा दल से जुड़े लोगों ने जमकर पिटाई की थी.

शेर ख़ान वहां से भाग निकले थे जबकि अकबर ख़ान की पिटाई से मौत हो गई थी.

देश भर में चर्चित इस मामले में पुलिस ने पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए थे.

पांच साल से अलवर की एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

राज्य सरकार की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक शर्मा ने बीबीसी से फ़ोन पर कहा है, "इस मामले में पांच अभियुक्त थे. एक अभियुक्त नवल को संदेह का लाभ देते हुए बारी कर दिया गया है. बाकी, चार दोषियों को आईपीसी की धारा 341 और 304 में दोषी माना है."

"धारा 341 के तहत एक महीने की सजा और पांच सौ रुपये का जुर्माना. जबकि, धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में सात-सात साल का कठोर कारावास और दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यदि जुर्माना राशि नहीं दी जाती है तो दो महीने की सजा दी जाएगी." (bbc.com/hindi)

 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news