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ईडी की रिमांड बढ़ाने का अनवर के वकील ने कड़ा विरोध किया, जमानत पर फैसला 13 को
02-Jun-2023 8:25 PM
ईडी की रिमांड बढ़ाने का अनवर के वकील ने कड़ा विरोध किया, जमानत पर फैसला 13 को

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जून।
शराब घोटाला केस में शुक्रवार को आरोपी अनवर ढेबर, आबकारी अफसर एपी त्रिपाठी और अन्य को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपियों को 13 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 

आरोपियों में से एक की पैरवी कर रहे पूर्व उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि ईडी ने रिमांड की अवधि 14 दिन और बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। जिसका हमने विरोध किया। 

उन्होंने बताया कि केस मूलतः इनकम टेक्स का है। जिस ईडी के धारा 120 बी के आवेदन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में ईडी की पूरी कार्रवाई शून्य हो जाती है। दो बार रिमांड की अवधि बढाई जा चुकी है। ऐसे में अब और न्यायिक रिमांड की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। 

एक अन्य आरोपी पप्पू ढिल्लन की तरफ से पेश आवेदन में ईडी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर 13 को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश ने 13 जून तक आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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