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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जून। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल कर लाखों रूपये उगाही करने वाला 'बुलंद छत्तीसगढ़' के पत्रकार मनोज पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया है। इसने खबर न छापने के लिए बीस लाख मांगे और दो लाख एडवांस में लिए थे।
मोवा निवासी अमित जायसवाल ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वह मेसर्स श्रिंग कंस्ट्रक्शन नामक फर्म का संचालक है। अमित अपने फर्म के माध्यम से छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर निकलने वाले निर्माण कार्याे का ठेका टेण्डर के माध्यम से प्राप्त करने के साथ ही छ.ग. शासन के अन्य बड़े कांट्रेक्टरो के कार्य भी पेटी में लेकर एवं विभागीय नियमानुसार सबलेट के आधार पर करता है। लगभग एक वर्ष पूर्व अमित की मुलाकात मनोज पाण्डेय नामक व्यक्ति जिसने स्वयं को बुलंद छत्तीसगढ़ का पत्रकार होना बताया था से हुई थी। इसी दौरान लगभग 3 माह पूर्व मनोज पाण्डेय ने अमित को शासकीय कार्याे में गड़बड़ी का हवाला देकर पैसे की मांग करने लगा। उसके बाद से मनोज पाण्डेय अपने मोबाईल नंबर 8319489535 से अमित को लगातार फोन पर व्हॉट्सएप कॉल कर विभिन्न कार्याे में फंसा दूंगा व अपने पेपर में छाप दूंगा, तुम्हे बदनाम कर दूंगा, तुम्हारा काम बन्द करवा दूंगा, जांच बैठा दूंगा, कोर्ट में जांच बैठाकर बर्बाद कर दूंगा, मुझसे सभी अधिकारी व अन्य ठेकेदार डरते है कहकर लगातार धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इस प्रकार मनोज पाण्डेय, अमित को ब्लैकमेल कर कुल 2 लाख रूपये वसूल कर लिया था तथा 20 लाख रूपये की मांग कर रहा था। मनोज पाण्डेय विभिन्न कन्सट्रक्शन साइट में जाकर वीडियो बनाता है तथा ठेकेदारों को भयभीत कर अवैध पैसा वसूली करता है। मनोज पाण्डेय बुलंद छत्तीसगढ की कुछ प्रतियां छाप कर भयादोहन कर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग करता है। रिपोर्ट पर आरोपी मनोज पाण्डेय के विरूद्ध थाना पण्डरी ने धारा 384 भादवि. का अपराध दर्ज किया
पुलिस की संयुक्त टीम ने होता घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया। इस संबंध में पतासाजीद्वारा दोनों के मध्य फोन में किये गये रिकॉर्डिंग को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया।
आरोपी मनोज पाण्डेय द्वारा लगातार पैसों की मांग करने पर पत्नी के बताये स्थान पर पैसे देने गया था जहां पुलिस टीम द्वारा अमित द्वारा आरोपी को दिये गये कुल 5,00,000 रूपये को बरामद किया गया। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा आरोपी को 2 लाख रूपए दिया था जिसमें से 1,50 लाख रूपए इस प्रकार आरोपी मनोज पाण्डेय को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 6,50,000 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
इससे मनोज पाण्डेय के विरूद्ध थाना कोण्डागांव में अपराध धारा 384 भादवि. एवं 66क, 66ख सूचना प्रद्यौगिकी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध है जिसम जेल निरूद्ध रह चुका है।