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मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केन्द्र शुरू होंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जून । कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्य स्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह केन्द्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे।
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केन्द्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरु किए जाएंगे। बैठक आज मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, बी ओ सी सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगडे सहित अधिकारी उपस्थित थे।
श्रम मंत्री देवांगन ने खैरागढ़ जिले के निर्माण, असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, योजना आवेदनों में स्वघोषणा प्रमाण पत्र को अमान्य कर जिले द्वारा निरस्त किये गये आवेदनों को पुनः जांच करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 6,386 कारखानें हैं, जिसमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत अब तक कुल 1534 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 927 आवेदन प्रक्रियाधीन है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में कैलेण्डर वर्ष जनवरी 2024 से मई 2024 तक 2 लाख 47 हजार 742 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25,700 आवेदनों का निराकरण किया गया।
श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने हेतु स्कूलों एवं बच्चों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अत्यधिक जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 02 से 03 बार किये जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होेने एवं कारखानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण की जांच करने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवांए अंतर्गत संचालित समस्त 42 औषधालयों में दवाईयों की पूर्ति की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, दवाईयों के अभाव में श्रमिकों को असुविधा न हो। “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996“ के तहत् प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर शत् प्रतिशत उपकर की राशि वसूली करने के निर्देश दिये गये।