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अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला किसान को मुआवजा, पूर्व कलेक्टर हाई कोर्ट तलब
23-Jul-2024 10:18 AM
अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला किसान को मुआवजा, पूर्व कलेक्टर हाई कोर्ट तलब

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 23 जुलाई। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कोसा में एक किसान की जमीन पर बिना भूमि अधिग्रहण किए सड़क निर्माण करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार, भू अर्जन अधिकारी करुण डहरिया, कार्यपालन अभियंता आर.के. चंद्रा और जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ अवमानना का चार्ज फ्रेम किया गया था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने हाईकोर्ट ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

कोर्ट ने चारों अधिकारियों को 21 अगस्त 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। मामला जांजगीर केरा रोड निवासी कमलेश सिंह की जमीन से जुड़ा है, जिसका खसरा नंबर 108/1 है। इस जमीन पर बिना भूमि अधिग्रहण किए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बना दी गई थी।

कमलेश सिंह ने कलेक्टर के समक्ष विधिवत भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 2021 में कलेक्टर को छह माह के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया।

आदेश का पालन नहीं होने पर कमलेश सिंह ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ अवमानना का चार्ज फ्रेम किया है और उन्हें 21 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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