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हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार ने बढ़ाया कैदियों का पारिश्रमिक
09-Aug-2024 12:51 PM
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार ने बढ़ाया कैदियों का पारिश्रमिक

ननकीराम की जनहित याचिका निराकृत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता​

बिलासपुर, 9 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद, राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की है। अब कुशल कैदियों को 100 रुपये और अकुशल कैदियों को 80 रुपये प्रतिदिन का पारिश्रमिक मिलेगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जेल में बंद कैदियों के पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। कंवर ने याचिका में तर्क दिया था कि वर्तमान पारिश्रमिक इतना कम है कि कई कैदियों के परिवारों का भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को बताया कि उन्होंने कैदियों के पारिश्रमिक में 20 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब कुशल कैदियों को 100 रुपये और अकुशल कैदियों को 80 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हो रही थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए जनहित याचिका को निराकृत कर दिया।

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