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रायपुर, 9 अगस्त। युक्तियुक्तकरण पर किसी तरह की न्यायालयीन अड़चन से बचने केविएट लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। 10 पन्ने की गाइडलाइन में युक्तियुक्तकरण के दिशा निर्देश के साथ समय सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के जरिये की जायेगी। इसके तहत पहले शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पोस्टिंग होगी। उसके बाद जिन स्कूलों में 10 से ज्यादा छात्रों की संख्या उसमें पोस्टिंग होगी। बाद जारी दिशा निर्देश के मुताबिक पदस्थापना की जायेगी।
20 अगस्त से शालाओं के युक्तियुक्तकरण काम शुरू होगा और 16 सितंबर तक राज्य सरकार की तरफ से युक्तियुक्तकरण शालाओं का आदेश जारी हो जायेगा। उससे पहले शालाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए विकासखंड स्तरीय समिति की तरफ से शालाओं का चिन्हांकन 20 अगस्त तक पूरा कर लिया जायेगा। वहीं विकासखंड स्तरीय समिति की तरफ से युक्तियुक्तक-त शालाओं की सूची का जिलास्तरीय समिति को प्रेषण 30 अगस्त तक, जिला स्तरीय समिति की तरफ से डीपीआई को युक्तियुक्तकरण शालाओं की सूची 4 सितंबर तक , डीपीआई की तरफ से सूची का परीक्षण कर सरकार को सूची 9 सितंबर तक प्रेषित होगी, वहीं 16 सितंबर को शासन की तरफ से युक्तियुक्तकृत शालाओं को आदेश जारी कर दिया जायेगा।
वहीं शिक्षकों के युक्तियुक्त करण के तहत अतिशेष शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकन 4 सितंबर तक होगा, वहीं अतिशेष शिक्षकों व रिक्त पदों की सूची जिलास्तरीय समिति को 10 सितंबर तक भेजे जायेंगे। विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों का परीक्षण 20 से 25 सितंबर तक पूरा होगा। वहीं जिलास्तरीय समिति की तरफ से पदस्थापना उपरांत प्रेषित अतिरक्त अतिशेष शिक्षकों का जेडी की तरफ से पदस्थापना आदेश 7 अक्टूबर तक जारी होगा। वहीं जेडी के पोस्टिंग आदेश के बाद शेष व्याख्याता का डीपीआई की तरफ से पदस्थापना आदेश जारी किया जायेगा।