ताजा खबर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट के समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर "शिवलिंग पर बिच्छू" वाले उनके बयान के लिए उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया गया था.
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को निचली अदालत में थरूर के ख़िलाफ़ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था.
हालांकि 2020 में इस मामले में हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही चलाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे बाद में हटा लिया गया और 10 सितम्बर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया गया.
साल 2018 में थरूर ने 'बेंगलुरु लिटरेचर फ़ेस्ट' में आरएसएस के एक अज्ञात सूत्र का हवाला देते हुए 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू' की बात कही थी.
थरूर वहां अपनी नई किताब 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' के बारे में बात कर रहे थे.