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कर्नाटक सरकार ने राज्य के मामलों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को जांच करने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है.
कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "हम सीबीआई को अलग- अलग मामलों में जांच के लिए अलग से अनुमति देने पर विचार करेंगे. अब उनको हर मामले में जाँच की छूट नहीं होगी."
एचके पाटिल ने कहा, ''अलावा हमने एक और अहम फ़ैसला किया है. अब बिना कैबिनेट की मंज़ूरी के राज्यपाल तक कोई भी सूचना या विस्तृत जानकारी नहीं जाएगी. हमारी सहमति के बाद ही मुख्य सचिव राज्यपाल को लिखित जानकारी भेज सकते हैं.''
"पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि केंद्र सरकार के हाथ में जो भी साधन हैं, जैसे सीबीआई, उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है. यहां तक की बीजेपी राज भवन का भी दुरुपयोग कर रही है."
''इसका मूडा (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) केस से कोई लेना देना नहीं है. मूडा मामले में हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है. सीबीआई की उसमें कोई भूमिका नहीं है.''
बुधवार को जन प्रतिनिधि कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को मूडा से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ जांच शुरू करने की अनुमति को मंज़ूरी दी है. (bbc.com/hindi)