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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 सितंबर। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर और अन्य पदों पर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते अवमानना याचिका दायर कर दी गई है। अभ्यर्थियों का शासन स्तर पर प्रयास अभी भी जारी है। गृह मंत्री उन्हें दो बार तारीख दे चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है।
मालूम हो कि हाई कोर्ट ने 20 मई को दिए गए अपने निर्णय में निर्देश दिया था कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का 45 दिनों के भीतर शारीरिक परीक्षण कराया जाए। इसके साथ ही, प्लाटून कमांडर के पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया गया था और 370 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि 90 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। 9 सितंबर तक इस आदेश का पालन होना था, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका है।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 13 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और अन्य 975 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। प्रक्रिया के दौरान कई विवाद उत्पन्न हुए, जिससे परीक्षा कई बार स्थगित करनी पड़ी। अंतत: 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने व्यापमं से दस्तावेज लेकर लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किए।
हाई कोर्ट में करीब 1200 अभ्यर्थियों ने विभिन्न अनियमितताओं को लेकर 105 से अधिक याचिकाएं दायर की थीं। इन पर कोर्ट ने 20 मई 2024 को अंतिम निर्णय सुनाया। सभी चरणों के पूरे होने के बावजूद, चयनित अभ्यर्थी अब मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं।
वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 655 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसे 2021 में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 975 पद कर दिया और नई प्रक्रिया शुरू की। अब तक 1378 अभ्यर्थी दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार जैसे सभी पांच चरण पूरे कर चुके हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है।