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नाबालिग से रेप, आरोपी को उम्रकैद
27-Sep-2024 6:21 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 सितंबर। बीरगांव में पांच साल पहले बालिका से रेप के आरोपी मोहन कहार को जिला अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने ये सजा सुनाई है। सुभाष चौक रहवासी मोहन कहार उर्फ निक्कू ने 25-26 अगस्त 2019 की रात दस साल की नाबालिग से रेप किया। उरला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पास्को एक्ट के तहत रेप का केस दर्ज किया था।
शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कैद और दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।