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ई कामर्स उपभोक्ता संरक्षण नियमों में नए प्रावधानों को कैट ने सराहा
28-Jul-2020 5:09 PM
ई कामर्स उपभोक्ता संरक्षण नियमों में नए प्रावधानों को कैट ने सराहा

रायपुर, 28 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कैट ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को ई कामर्स से सम्बंधित उपभोक्ता संरक्षण नियमों में कैट की मांग के अनुरूप अनेक प्रावधान जोडऩे पर व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। कैट ने कहा है कि नए नियमों का यदि कड़ाई से पालन किया जाएगा तो देश में ई कॉमर्स व्यापार एक निष्पक्ष, मजबूत और व्यापारिक पोर्टल बनेगा जिससे आम उपभोक्ता के साथ छल नहीं किया  जा सकेगा ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि नए नियमों के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों  पिछले कुछ वर्षों से कैट  सरकार से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा लागत से काम मूल्य पर माल बेचने, बड़ी मात्रा में डिस्काउंट देने जैसी कुप्रथों को बेधड़क होकर चला रहे थे जिससे उपभोक्ता के अधिकारों का बड़ा हनन हो रहा था लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रत्येक सामन की कीमत का ब्रेक-अप के साथ बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी । बिक्री हो रहे सामान ली एक्सपायरी तारीख  का उल्लेख करना भी आवश्यक है।  

श्री पारवानी  ने कहा कि अधिकांश  ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर इन्वेंट्री को प्लेटफॉर्म द्वारा ही नियंत्रित किया जा रहा है और उन्होंने इन्वेंट्री को बेचने के लिए नकली या प्रॉक्सी विक्रेताओं को शामिल किया है और अब नए नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स इकाइयां अपने पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता को उनके व्यापार के नाम सहित वस्तुओं और सेवाओं  के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी  विक्रेता को भौगोलिक पता, ग्राहक देखभाल नंबर, और किसी भी रेटिंग या अन्य समग्र प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना अब अनिवार्य होगा। यह एक ऐतिहासिक प्रावधान है जो ईकॉमर्स व्यापार में प्रतिस्प्रधा के बराबरी के अवसर प्रदान करेगा। नियमों में उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी ऐसी कंपनियों पर की जा सकेगी।

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