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उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
10-Aug-2020 6:21 PM
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 10 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर दिए हैं। सभी महाविद्यालयों को इस मार्गदर्शी सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। यह जानकारी देते हुए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डॉ. सी.एल.देवांगन ने बताया कि स्नातक स्तर के प्रवेश प्रक्रिया प्रथम वर्ष हेतु ऑनलाईन होगी तथा प्राचार्यों को प्रवेश का अधिकार 1 से 31 अगस्त तक तथा कुलपति की अनुमति से प्राचार्य 15 सितंबर में प्रवेश देने में सक्षम होंगे। यह स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष  कक्षाओं में प्रवेश पर लागू होग। अन्य कक्षाओं में परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के मुताबिक प्रवेश दिया जाएगा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने 01 अगस्त से विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर उपलब्ध पोर्टल के जरिये स्नातक स्तर पर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके पश्चात् महाविद्यालय अपनी-अपनी मेरिट सूची बनाकर शासन के नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया संपादित करेंगे।        दुर्ग विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष विद्यार्थी के प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु 27 वर्ष है। आयु की गणना 01 जुलाई 2020 के आधार पर की जायेगी। एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों हेतु आयु सीमा में 3 वर्ष की  छूट होगी। नि:शक्त आवेदकों हेतु 05 वर्ष की छूट आयुसीमा में छ.ग. शासन द्वारा प्रदान की गई है। विधि संकाय में अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों, तहसीलों, जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सम्पूर्ण कक्षाओं में प्रवेश के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 10़2 परीक्षा में वाणिज्य एवं कला संकाय में उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की गई हैं।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग की कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा ने समस्त प्राचार्यों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया संपादन करते हुए स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 सितंबर 2020 से ऑनलाईन आयोजित करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां एवं टाइमटेबल निर्माण प्रारंभ कर दें। प्रारंभ में हिन्दी, अंग्रेजी तथा पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाईन कक्षाएं लेकर सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं आयोजित की जा सकती है। डॉ. पल्टा ने बताया कि स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाओं की परीक्षा परिणाम हेतु आवश्यक असाइनमेंट तथा आंतरिक परीक्षाओं के प्राप्तांक सभी महाविद्यालयों से शीघ्र मंगायें जा रहे हैं। विभिन्न महाविद्यालयों से संबंधित प्राप्तांक प्राप्त होते ही दुर्ग विश्वविद्यालय शीघ्र स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी करने का प्रयास करेगा।

 

 

 

 

 

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