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नयी दिल्ली 29 सितम्बर(वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पुत्री इल्तिजा मुफ्ती की अपील के संदर्भ में केंद्र शासित प्रशासन को अपना रूख स्पष्ट करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुश्री इल्तिजा की ओर से उनके अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनसे अपना अनुरोध संबंधित प्रशासन के समक्ष रखने को कहा। न्यायालय ने केंद्र से यह भी जानना चाहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखे जाने की अधिकतम अवधि क्या है तथा सुश्री महबूबा को लगातार हिरासत में रखे जाने का क्या औचित्य है।
शीर्ष अदालत ने महाधिवक्ता तुषार मेहता से कहा, ‘आपको इन दो आधारों पर भी अपना पक्ष रखना चाहिए।’ अगली सुनवाई की तिथि 15 अक्टूबर मुकर्रर की गयी है।