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उमर अब्दुल्ला ने नए भूमि कानून पर कसा तंज, कहा- जम्मू-कश्मीर बिक्री के लिए तैयार!
28-Oct-2020 8:53 AM
उमर अब्दुल्ला ने नए भूमि कानून पर कसा तंज, कहा- जम्मू-कश्मीर बिक्री के लिए तैयार!

- आसिफ एस खान

केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को जारी अहम नोटिफिकेशन के तहत अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए स्थानीय प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी बीजेपी सरकार ने कानून के जरिये यह प्रावधान कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। इस फैसले से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं।

पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिसूचित नए भूमि कानूनों को 'छल' और 'विश्वास का हनन' करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा, "भूमि कानून में संशोधन से अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है।" उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो कबूल करने लायक नहीं हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। अब जम्मू-कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है, अब उसे और मुश्किलें झेलनी होंगी।"

उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर अवसरवादी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने संशोधित भूमि नियमों को लेकर अधिसूचना जारी करने को बीजेपी की सस्ती राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि केंद्र ने तब तक इंतजार किया जब तक कि एलएएचडीसी के चुनाव नहीं हो गए और बीजेपी ने लद्दाख को भी बेचने से पहले बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी के आश्वासनों पर भरोसा करने के लिए लद्दाख के लोगों को यही मिला है।"

बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद कर सकते थे, मगर मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकते हैं।(आईएएनएस के इनपुट के साथ)(navjivan)

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