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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने झीरम हत्याकांड के दो आरोपियों कवासी कोपा और हेड़मा मडक़म की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी।
इन आरोपियों की जमानत अर्जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में सुनवाई में देरी होने के आधार पर जमानत की अर्जी लगाई थी। एनआईए की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2019 में एनआईए की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि जिन मामलों में आरोपियों पर कोर्ट में चार्ज लगाया जा चुका है उनमें जमानत नहीं दी जा सकती।
दोनों आरोपियों से झीरम घाटी हमले में इस्तेमाल किये गये हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये हैं। उनका धारा 164 के अंतर्गत कोर्ट में बयान भी हो चुका है जिसमें उन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।
जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला सिंह कपूर की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।