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बिलासपुर, 26 नवंबर('छत्तीसगढ़')। फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिये लगाये गये परिवाद को निचली अदालत के खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में की गई अपील भी खारिज कर दी गई है।
रायपुर हनुमान नगर के दीपक दीवान ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद पेश कर फिल्म अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध 2015 में अहिष्णुता पर दिये गये एक बयान के आधार पर 153ए और 153बी के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इसमें आवेदक ने कहा था कि आमिर खान के बयान से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया था कि उक्त धाराओं में अपराध दर्ज करने के लिये राज्य अथवा केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। परिवाद में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने कहा कि देश की अखंडता और सुरक्षा को किससे खतरा है यह तय करना राज्य व केन्द्र सरकार का काम है। कोई व्यक्ति इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।