राजनीति
आंध्र प्रदेश, 01 दिसम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को उनके पद से हटाने की माँग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि जगनमोहन रेड्डी के बयान की हाईकोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश या सीबीआई से जाँच के आदेश दिए जाएं.
याचिका में दूसरी अपील थी कि जगनमोहन रेड्डी को उनके पद से हटाने के आदेश दिए जाएं क्योंकि उन्होंने इस कुर्सी पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के ख़िलाफ़ा सार्वजनिक रूप से बयान दिया है.
जगनमोहने रेड्डी ने छह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे को पत्र लिखकर कहा था कि लोकतांत्रिक रुप से चुनी गई उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनवी रमन्ना इस मामले में मदद कर रहे हैं.
मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि दूसरी माँग क़ानूनी तौैर पर सही नहीं है और जहां तक पहली माँग का सवाल है, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को ख़ुद स्पष्ट नहीं है कि वो क्या चाहते हैं. लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बीच बातचीत को सार्वजनिक करने का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच इस मामले को देख रही है. इसलिए मौजूदा याचिका को ख़ारिज किया जाता है. (बीबीसी)