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चमत्कारी-अलौकिक वस्तु बढ़ावा देते विज्ञापन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित-कैट, सूचना मंत्रालय से नीति बनाने अनुरोध
08-Jan-2021 2:29 PM
चमत्कारी-अलौकिक वस्तु बढ़ावा देते विज्ञापन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित-कैट, सूचना मंत्रालय से नीति बनाने अनुरोध

रायपुर, 8 जनवरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कोर्ट ने उन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है जो टेलीविजन विज्ञापन के माध्यम से यह दावा करते है कि उनके पास चमत्कारी या अलौकिक शक्तियां हैं, कोर्ट ने इसे अवैध कहा है। यह निर्णय क्रांतिकारी है और झूठे और भ्रामक दावों से लोगों की रक्षा करेगा।

श्री पारवानी ने बताया कि इस निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार को इस विषय पर एक नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कैट इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से शीघ्र मिलेगा और इस पर सरकार की एक नीति बनाने की मांग करेगा।

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