अंतरराष्ट्रीय
उधर लंदन में रह रहे नवाज़ शरीफ़ को वहाँ के क़ानून की वजह से राहत मिली है.
अख़बार जंग के अनुसार, ब्रितानी सरकार ने कहा है कि लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ़ से नवाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के आधार पर सरकार उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती है.
ब्रितानी सरकार का कहना है कि यह मामला नवाज़ शरीफ़ और पाकिस्तान सरकार के बीच है और ब्रिटेन की पुलिस ब्रिटेन से बाहर किसी अदालत के आदेश पर अपने मुल्क में रह रहे किसी आदमी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती.
ब्रिटेन ने कहा कि पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि भी नहीं है. ब्रिटेन की सरकार ने हालांकि आगे कहा कि संधि नहीं होने के बावजूद किसी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है लेकिन इसका एक प्रॉपर चैनल होता है.
सरकार और विपक्षी महागठबंधन पीडीएम के बीच जारी गतिरोध के दौरान सरकार ने सुलह सफ़ाई की भी कोशिश की है. (bbc.com)