राष्ट्रीय
-शरद पाण्डेय
नई दिल्ली. इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की तरह अब पड़ोसी देशों में पैसेंजर Passenger और गुड्स Goods वाहन चल सकेंगे. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभावी हो गया है. अब वाहन चलाने से पूर्व दोनों देशों को केवल एक एमओयू साइन करना होगा. मंत्रालय ने यह फैसला लगातार मिल रहे सुझाव के आधार पर लिया है.अभी तक पड़ोसी देशों neighbouring countries
में वाहन चलाने से पूर्व कई तरह औपचारिकताएं पूरी करनी होती थीं. इसके तहत कई मंत्रालयों और विभागों क्लीयरेंस लेनी होती थी, जिसमें समय लगता था और कागजी कार्रवाई भी अधिक होती थी. इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय के पास सुझाव आ रहे थे. नए नियम के बाद अब किसी पड़ोसी देश में ट्रांसपोर्ट शुरू करना हो, तो दोनों देश आपस में एमओयू साइन कर तुरंत वाहन चला सकेंगे. सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर चुका है. इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तनेजा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी.अभी जिस तरह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बसों का संचालन होता है. इसमें केवल दो प्रदेश के बीच सहमति की जरूरत होती है, भविष्य में पड़ोसी देशों के बीच भी बसों का संचालन भी इसी तरह हो सकेगा.
पड़ोसी देशों में चल चुकी हैं बस
नई दिल्ली और लाहौर वर्ष 2000 में
कोलकाता और ढाका वर्ष 2000 में
अमृतसर और लाहौर वर्ष 2006 में
अमृतसर और नानकसर वर्ष 2006 में