सामान्य ज्ञान

मजीठ
22-Jan-2021 12:31 PM
मजीठ

मजीठ (RUNIA CARDIFOLIA) (मंजिष्ठा) भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है।  मजीठ के फूलों का रंग सफेद और फल का रंग काला होता है। मजीठ का रस मधुर (मीठा), तीखा और कषैला होता है। मजीठ बेल के पत्ते झाड़ीनुमा होते हैं, जिसकी जड़ें जमीन में दूर-दूर तक फैली होती हैं। इसकी टहनियां कई फुट लंबी, नर्म, खुरदरी और जड़ की तरफ कठोर होती हैं। टहनियों का आंतरिक रंग तोडऩे पर जड़ की तरह ही लाल ही लाल निकलता है। इसकी बेलें अक्सर दूसरे पेड़ों पर सहारा लेकर चढ़ जाती हैं। मजीठ की पत्तियां चारों तरफ लगती हैं, जिसकी 2 छोटी और 2 बड़ी पत्तियां होती हैं। इसके फूल गुच्छों में छोटे-छोटे होते हैं। इसके फल चने के आकार के होते हैं। मजीठ की जड़ लंबी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मजीठ की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मजीठ की जड़ में राल, शर्करा, गोन्द, चूने के योग, और रंजक पदार्थ पाए जाते हैं। रंजक पदार्थों में मुख्य रूप से गेरेनसिन, पर्पुरिन, मंजिष्ठिन, अलाजरिन और जेन्थीन मिलते हैं।
मजीठ की तासीर गर्म होती है।  मजीठ भारी, कडुवी, विष, कफ और सूजननाशक होती है। यह पीलिया (कामला), प्रमेह, खून की खराबी (रक्तविकार), आंख और कान के रोग, कुष्ठ (कोढ़), खूनी दस्त (रक्तातिसार), पेशाब की रुकावट, वात रोग, सफेद दाग, मासिक-धर्म के दोष, चेहरे की झांई, त्वचा के रोग, पथरी, आग से जले घाव में अत्यन्त गुणकारी है।
विभिन्न भाषाओं में नाम - हिन्दी, मजीठ, संस्कृत, मंजिष्ठा, मराठी, मंजिष्ठा, गुजराती, मजीठ, बंगाली, मंजिष्ठा, अंग्रेजी-मेडर रूट, लैटिन-रूबिआ कोर्डिफोलिया।

 वेल्थ टैक्स  
अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति 30 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाती है, तो उसे वेल्थ टैक्स चुकाना होता है। यह कुल संपत्ति का 1 फीसदी होता है।
आम लोगों, एचयूएफ और कंपनियों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियों के अलावा) को वेल्थ टैक्स चुकाना पड़ता है।
इसमें निम्न शामिल होता है- आवासीय इकाई (गेस्ट हाउस शामिल) और कमर्शल बिल्डिंग, जूलरी, गोल्ड और दूसरी कीमती धातु जिनमें कीमती रत्नों से बनने वाला सामान शामिल है, यॉट, बोट और एयरक्राफ्ट (कमर्शल उद्देश्यों के लिए करदाताओं के इस्तेमाल आने वालों से अलग) और शहरी जमीन, आम लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के पास हाथ में 50 हजार रुपए से ज्यादा नकदी होने पर, मोटर कार (करदाताओं के हायरिंग कारोबार में इस्तेमाल होने वाली गाडिय़ों और स्टॉक इन ट्रेड में उपयोग होने वाली कारों से अलग)।
 

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