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रायपुर, 24 फरवरी। क्रेडाई छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल से भेंट की एवं एक ज्ञापन सौंपा जिसमें वर्तमान मे लागु कलेक्टर गाइडलाइन दरों में दी गयी 30 प्रतिशत की छूट को आगामी 3 वर्षों तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया।
उपरोक्त छूट ने इस वर्ष आम नागरिकों को बहुत राहत पहुंचाई है। पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरों में 0.8 प्रतिशत (मकानों, फ्लैट के मामले में) से बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दिया गया एवं शेष के मामले मे 4 प्रतिशत कर दिया गया यह वृद्धि जनता पर बहुत भरी पड़ रही है इसे तुरंत वापस लेकर पुन: 0.8 प्रतिशत की जाये।
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने एवं अचल संपत्ति के पंजीयन से होने वाली आय में वृद्धि के दृष्टिकोण से स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की कमी की है। अब वहां केवल 3 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लिया जा रहा है।
वही दूसरी और पंजीयन शुल्क अधिकतम रुण् 30000 निर्धारित की गयी है। इसके अलावा वर्तमान मे परिवर्तित भूमि के संदर्भ में गणना वर्ग मीटर के आधार पे की जाती है इस परिवर्तित भूमि की गणना के लिए हेक्टेयर दर से 25 प्रतिशत अधिक नई होना चाहिये। क्रेडाई छत्तीसगढ़ का मानना है कि उपरोक्त उपायों से रियल एस्टेट सेक्टर मे भारी तेजी आएगी एवं शासन को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अध्यक्ष रवि फ़तनानी ए आनंद सिंघानिया, विजय नथानी एवं पंकज लाहोटी उपस्थित थे।