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गोवा : कांग्रेस के पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर सुनवाई फिर शुरू
26-Feb-2021 3:55 PM
गोवा : कांग्रेस के पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर सुनवाई फिर शुरू

पणजी, 26 फरवरी | कांग्रेस के 10 पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिका पर गोवा के स्पीकर राजेश पाटेकर ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू की। ये विधायक कांग्रेस छोड़कर जुलाई, 2019 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में सुनवाई कर 26 फरवरी को याचिका का निस्तारण करें। इसी के मद्देनजर स्पीकर ने फिर सुनवाई प्रारंभ की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में पटनेकर ने एक अर्जी दी जिसमें यह कहते हुए कोर्ट के निर्देश के बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया कि एक दिन में सुनवाई की कार्यवाही पूरी करना संभव नहीं है।

राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए याचिकाकर्ता और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए स्पीकर बाध्य हैं।

चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्पीकर आज उस याचिका पर अंतिम फैसला देंगे, जिसे मैंने डेढ़ साल पहले दायर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और जिस पर पर वह बैठे हैं, उसकी संवैधानिक गरिमा को बरकरार रखेंगे। उन्हें सिर्फ एक आदेश देना है - या हमारे पक्ष में अथवा हमारी याचिका खारिज कर दें, लेकिन आज उन्हें इसका निस्तारण करना होगा। (आईएएनएस)
 

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