राष्ट्रीय
कोविड के इलाज के लिए 2 लाख से अधिक राशि का नक़द हो सकेगा भुगतान
08-May-2021 9:03 AM
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और कोविड केयर सेंटर्स को मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों से 2 लाख से अधिक की नक़द राशि लेने की अनुमति दे दी.
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने 31 मई तक के लिए यह अनुमति दी है लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा और मरीज़ से अपने संबंध के बारे में बताना होगा.
अख़बार एक विश्लेषक के हवाले से लिखता है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के इलाज के लिए कई अस्पताल और नर्सिंग होम नक़द पैसे की मांग कर रहे हैं. आयकर नियमों के अनुसार 2 लाख से अधिक राशि का भुगतान नक़द नहीं किया जा सकता है.
महामारी के ऐसे हालात को समझते हुए सरकार ने इसकी अनुमति दी है और अब लोग नक़द में भुगतान कर सकेंगे. (bbc.com)